कोचिंग में सुबह नौ से शाम चार बजे तक क्लास चलाने पर रोक

नमस्कार दोस्तों यदि आप भी 9वीं 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, और आप भी पहले कोचिंग जाते थे तो तो आप ही कोचिंग को लेकर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है आपका कोचिंग सुबह 9:00 बजे से लेकर 4:00 बजे तक नहीं खुलने वाला है यह फरमान के के पाठक के द्वारा लाया गया है कब से आपका कोचिंग खुलेगा कब से आप कोचिंग जा सकते हैं संपूर्ण जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलने वाला है पोस्ट को पूरा अंत तक देखते रहिएगा आप को इस आर्टिकल में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है कि क्या नया नियम लागू किया गया है

 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि सुबह नौ से शाम चार बजे तक कोचिंग संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाये. जिला अधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाये जाने की जरूरत है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों व छात्र-छात्रओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके. कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त, 2023 के बाद से सख्ती से लागू किये जायेंगे, इसके लिए सभी डीएम को अगस्त में तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है. इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत नियमावली जारी की जायेगी, जिसमें डीएम के पास कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई करने और उनका निबंधन रद्द करने का अधिकार होगा. जब तक नियमावली जारी नहीं की जाती है, तब तक डीएम को चरणवार तरीके से कोचिंग संस्थानों को इसके बारे में आगाह करने का निर्देश जारी किया गया है.

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01-07 अगस्त जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की सूची बनेगी 08-16 अगस्त डीएम कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की बैठक बुलायेंगे और उन्हें आगाह करेंगे 16-31 अगस्त दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा, आदेश का उल्लंघन होने पर लिखित चेतावनी दी जायेगी. 31 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थान चेतावनी के बाद भी अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी

 

सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की 50 फीसदी से कम उपस्थिति रहने पर संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन स्थगित कर दिये जायेंगे. इसे कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना जायेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कहा है. साथ ही उन्हें निर्देशित किया है कि इस आदेश के पालन में की

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