बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है। इस बार अधिकतम 10 फीसदी तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे। हालांकि भाष विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस नहीं मिलेगा।
अधिकतम 10 फीसदी ग्रेस देने का फैसला बोर्ड ने पहली बार किया है। इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8 फीसदी और दो विषय में 4-4 फीसदी तक ग्रेस देता था। बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक 75 फीसदी है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10।
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फीसदी तक ग्रेस अंक देगा । बशर्ते कि छात्र ने कोई और लाभ ना लिया हो।
बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर ही लागू होगा । पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। बोर्ड की मानें तो छात्र को भाषा विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भाषा विषय में किसी तरह के ग्रेस अंक नहीं दिये जायेंगे। बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक वाले विषय में उत्तीर्ण के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है।
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